mukhyamantri kanya vivah yojana : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब जरूरतमंद निराश्रित व निर्धन परिवारों की विवाह योग्य हेतु कन्या/विधवा/तलाकशुदा के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2006 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई. योजना के तहत कन्या के विवाह हेतु मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 55,000/- रूपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य हेतु कन्या, विधवा व तलाकशुदा के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का नवीन स्वरूप 22 अप्रैल 2022 को लागू किया गया. जिसके फलस्वरूप पहले चल रहे सभी दिशानिर्देश को अधिक्रमित कर प्रचलित प्रावधान एवं अब तक किए गए सभी संशोधनों को समाहित कर योजना को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है. जिसमें दिशा-निर्देश को भी नविनिकृत किया गया है.
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का सम्पूर्ण संचालन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तमजन कल्याण विभाग के अंतर्गत किया जायेगा.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
योजना का उद्देश्य | राज्य के गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य हेतु कन्या/विधवा/तलाकशुदा के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना. |
आरम्भ की तिथि | 01 अप्रैल 2006 |
लाभ | कन्या के विवाह हेतु 55,000/- रूपये की सहायता राशि. |
आवेदन की प्रक्रिया | mpvivahportal पर ऑनलाईन के माध्यम से ऑफलाईन के माध्यम से |
नोडल एजेंसी | सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तमजन कल्याण विभाग |
apply for mukhyamantri kanya vivah yojana – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करें
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित तरीकों से आवेदन करना होगा:-
- mpvivahportal पर ऑनलाईन के माध्यम से
- ऑफलाईन के माध्यम से
mpvivahportal पर ऑनलाईन के माध्यम से
- सर्वप्रथम आवेदिका को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अधिकारिक वेबसाईट mpvivahportal पर जाना है.
- आवेदिका को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना mpvivahportal पोर्टल पर पंजीकरण कर लेना है.
- पजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदिका को मिले लॉग-इन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर लॉग-इन कर लेना है.
- लॉग-इन करने के बाद आवेदिका को पोर्टल पर मांगी गई आवश्यक सभी जानकारी दर्ज कर लेनी है.
- सभी जानकारी भरने के बाद अच्छे से जांच कर आवेदन पत्र को सबमिट कर देना है.
- आवेदन पत्र जमा हो जाने के पश्चात संबधित विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा.
- आवेदन पत्र सही पाए जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आपके आवेदन को मंजूरी दी जायेगी.
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि स्वतः ही आवेदक के द्वारा दिये गये बैंक खाते में पहुंच जायेगी.
ऑफलाईन के माध्यम से
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको निम्नलिखित में से किसी एक कार्यलय पर जाना होगा:-
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के कार्यलय पर.
- शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यलय पर.
- उसके बाद आवेदिका को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
- आवेदन पत्र मिल जाने के बाद उसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी अच्छे से भर लें. और आवश्यक दस्तावेजों को सलंग्न कर लें.
- सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को पुष्टि के लिए एक बार जांच ले और संबधित विभाग पर जमा कर दें.
- आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद संबधित विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जायेगा.
- आवेदन पत्र सही पाए जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आपके आवेदन को मंजूरी दी जायेगी.
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि स्वतः ही आवेदक के द्वारा दिये गये बैंक खाते में पहुंच जायेगी.
eligibility for mukhyamantri kanya vivah yojana – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन करने के लिए लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड निर्धारित की गई है:-
- कन्या/कन्या के अभिभावक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- कन्या की आयु 18 वर्ष तथा पुरुष की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए.
- परित्यकता महिला जिसकी कानूनी रूप से तालाक हो गया हो.
- एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
- वह महिला जो निराश्रित हो जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिए सक्षम न हो.(परित्यकता के मामले में)
- कन्या का नाम संबधित पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए.
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो.
benifits of mukhyamantri kanya vivah yojana – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को विवाह हेतु मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 55,000/- रूपये की सहायता राशि दी जायेगी. राशि को अलग-अलग वर्गों में विभाजित कर प्रदान की जाएगी जो निम्नानुसार नीचे दी गई है:-
- 11,000/- रूपये कन्या के खाते में पेयी चेक (A/C Payee Cheque) के माध्यम से दी जायेगी.
- 38,000/- रूपये की सामग्री कन्या को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय के द्वारा प्रदान किया जाएगा.
- एवं 6,000/- रूपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु प्रदान किए जायेंगे.
required documents for mukhyamantri kanya vivah yojana – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन करने के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी निम्नानुसार है:-
- वर व वधु के आधार कार्ड की छायाप्रति.
- वधु/वधु के अभिभावक के मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र.
- वधु व वर का आयु प्रमाण पत्र निम्न में से कोई एक:-
- स्कूल का प्रमाण पत्र (TC).
- अंक सूचि जिसमें जन्मतिथि अंकित हो.
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र.
- मतदाता परिचय पत्र.
- वधु व उसके वर का पासपोर्ट साइज़ के दो-दो फोटो.
- वधु व वर का मोबाइल नंबर.
- अभिभावक का मोबाइल नंबर.
- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का प्रमाण पत्र.
- परित्यकता होने की स्थिति में कानूनी रूप से तालाक होने का न्यायालयीन आदेश पत्र.
mukhyamantri kanya vivah yojana form pdf
आवेदन पत्र
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- योजना के अंतर्गत क्या लाभ है?
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को सामुहिक विवाह हेतु निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे:- विवाह के समय 49,000/- रूपये कन्या के खाते में भेज दिया जायेगा.
- एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु 6,000/- रूपये की सहायता राशि दी जायेगी.
- इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ प्रदेश के अत्यंत गरीब, जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह हेतु योग्य कन्या इस योजना का लाभ उठा सकती है. - योजना के लिए पात्रता मापदंड क्या है?
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने हेतु निम्नलिखित पात्रता मापदंड होनी चाहिए:-- कन्या/कन्या के अभिभावक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- समग्र पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति.
- कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए.
- परित्यकता महिला जिसकी कानूनी रूप से तालाक हो गया हो.
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति.
- पात्रता की न्यूनतम आयु क्या है?
योजना के तहत वधु की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए. - आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करें?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र निम्लिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है :-- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के कार्यलय से.
- शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यलय से.
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी निःशुल्क आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है.
- आवेदन पत्र के साथ कौन सा दस्तावेज सलंग्न करना है?
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सलंग्न करना अनिवार्य है:-- आधार कार्ड.
- मतदाता पहचान पत्र.
- निवास प्रमाण पत्र.
- आयु प्रमाण पत्र.
- मोबाईल नंबर.
- वर वा वधु का पासपोर्ट आइज़ के दो-दो फोटो आदि.
- एक परिवार की कितनी लडकियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं?
एक परिवार से केवल दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. - क्या विधवा महिलायें भी इस योजना का लाभ उठाने हेतु पात्र हो सकते हैं?
हाँ, विधवा/निराश्रित एवं आनाथ लड़कियां भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
निष्कर्ष :- आज के पोस्ट में हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है उसका उद्देश्य क्या है? योजना के तहत लगने वाले दस्तावेज क्या है. इसके पात्रता एवं लाभ क्या-क्या है. और साथ में हमने यह भी जाना कि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करते है? समस्त जानकारी हमने पूर्ण रूप से बताने की कोशिश की है.
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