krishak bandhu:- कृषक बंधु योजना (krishak bandhu) पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कृषि विभाग द्वारा जनवरी 2019 को किसानों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है. योजना के तहत राज्य के सभी किसानो को कृषि उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा किसानो की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में कृषक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से “कृषक बंधु” योजना की शुरुआत की गई.
बाद में इस योजना (krishak bandhu) का पुनर्गठनकिया गया और इसका नाम बदलकर “कृषक बंधु(नटुन)” कर दिया गया. और इस नई योजना को पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 17 जून 2021 को शुरू किया गया.
कृषक बंधु योजना के उद्देश्य
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसानो के हित के लिए शुरू की गई इस योजना (krishak bandhu) का मुख्य उद्देश्य किसानो के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. ताकि किसान इनकी आय में वृद्धि कर सकें. उनके कृषि कार्य में कोई बाधा आ न सके वे अपने कृषि कार्य को सुचारू रूप से बिना किसी कर्ज के कर सके.
इसके और भी उद्देश्य नीचे दीये गये हैं:-
- किसान की आकस्मिक मृत्यु की स्थति में कृषक परिवारों को आय सुरक्षा प्रदान करना.
- उत्पाद इनपुट खरीद सहायता प्रदान करके उत्पादन-पूर्व चरण के दौरान किसानो को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना.
कृषक बंधु योजना के बारे में
योजना का नाम | कृषक बंधु योजना |
योजना का आरम्भ | जनवरी 2019 |
योजना का पुनर्गठन | 17 जून 2021 |
योजना का उद्देश्य | किसानो को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
आवेदन की प्रक्रिया | bsk.wb.gov.in ऑनलाइन के माध्यम से |
कृषक बंधु योजना हेतु पात्रता
कृषक बंधु योजना हेतु आवेदन करने के लिए लाभार्थी के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड निर्धारित की गई है:-
- आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- ऐसे सभी किसान जिनके पास आरओआर, पत्ता या वन पत्ता के साथ खेती योग्य भूमि है और दर्ज (ROR) में भागचासी (बटाईदार) है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं.
- 18 से 60 वर्ष की आयु किसी भी किसान या पंजीकृत भागचासी (बटाईदार) की मृत्यु की स्थिति में, मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने के लिए प्राप्त होगा.
कृषक बंधु योजना हेतु लगने वाले दस्तावेज
कृषक बंधु योजना के तहत आवेदन करने के लिए कृषक लाभार्थियों के पास निम्नलिखत दस्तावेज होने चाहिए:-
कृषक बंधु (सुनिश्चित आय) योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- बर्गा/पत्ता रिकार्ड/वन पट्टा के साथ दर्ज की गई खेती योग्य भूमि/आरओआर का नवीनतम आरओआर
- एक वैध मतदाता पहचान पत्र (अनिवार्य रूप से)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक/केंसिल चेक
- हाल ही का पासपोर्ट साइज़ के दो रंगीन फोटो
- एक वैध मोबाइल नंबर
कृषक बंधु (मृत्यु लाभ) योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- मृत किसान की पहचान पत्र (मतदाता पात्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)
- मृत किसान के मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीडीओ से जारी की गई आवेदक का प्रमाण पत्र
- मृत किसान का आरओआर/दर्ज की गई भागचासी संबधी दस्तावेज
- आवेदक का स्व-घोषणा पत्र एक निर्दिष्ट प्रारूप में (शिविर में किया गया)
नोट:- किशोर आवेदकों के मामले में स्व-घोषणा पत्र पर उसके कानूनी अभिभावक की घोषणा भी आवश्यक होगी.
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कृषक बंधु योजना के लाभ
कृषक बंधु योजना के तहत आवेदन करने पर पात्र लाभार्थी कृषक को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मिलने वाले लाभ यहाँ दिए गए है:
योजनान्तर्गत मिलने वाले लाभ को दो भागों में विभाजित किया गया है :
(अ) “कृषक बंधु” (सुनिश्चित आय) योजना
(ब) “कृषक बंधु” (मृत्यु लाभ) योजना
“कृषक बंधु” (सुनिश्चित आय) योजना
- इस योजना के तहत जिन किसानो के पास 1 एक्कड़ से कम खेती योग्य भूमि है, उन्हें प्रति वर्ष रु.4,000/- प्रति एक्कड़ की सुनिश्चित राशि दी जायेगी.
- और जिन किसानो के पास 1 एक्कड़ या उससे अधिक खेती योग्य भूमि है, उन्हें प्रति वर्ष रु.10,000/- प्रति एक्कड़ की सुनिश्चित राशि दी जायेगी.
- योज्नातार्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि दो सामान किश्तों में देय होगी, पहली खरीफ के दौरान और दूसरी प्रत्येक वर्ष रबी फसल के दौरान दी जायेगी.
“कृषक बंधु” (मृत्यु लाभ) योजना
- 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के किसान/भाग्चासी(बटाईदार) की मृत्यु की स्थति में, मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को रु.2,00,000/ के एकमुश्त अनुदान सहायता राशि दी जायेगी.
कृषक बंधु योजना हेतु आवेदन कैसे करें?
कृषक बंधु योजना का लाभ लेने के लिए पात्र कृषकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. या अपने पास के इस योजना के संबंध में आवेदन करने के लिए एवं अन्य जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक के सहायक कृषि निदेशक कार्यलय से संपर्क कर सकते हैं. आवेदन करते समय आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यलय में प्रस्तुत होना चाहिए.
आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है जिसे आप फोलो कर सकते हैं:-
- आवेदन करने के लिए इसके अधिकारिक वेबसाईट कृषक बंधु पर जायें.
- Citizen Registration के लिए अपना वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें तथा Get OTP बटन पर क्लिक करें.
- Registration का फॉर्म खुलकर सामने आ जायेगा जिसमें आपको अपनी सभी बेसिक जानकारी (जैसे – Name, Email, Mobile Numbar, Address, paasword आदि)
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लें.
- सबमिट करने के बाद लॉग-इन करने के लिए आईडी और पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ईमेल-आईडी पर भेज दिया जायेगा.
आवेदन करने की प्रक्रिया
- अधिकारिक वेबसाईट कृषक बंधु पर चले जाएँ.
- अपनी लॉग-इन आईडी और पासवार्ड के माध्यम से लॉग-ईन कर लें.
- योजना का नाम सर्च करें.
- आवेदन फॉर्म खुलकर सामने आ जायेगा जिसमें आपको अपनी सभी आवश्यक जानकारी तथा सभी आवश्यक दस्तावेजो को अपलोड कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है.
- और अंत में आवेदन पूर्ण हो जाने के बाद आपको आवेदन सन्दर्भ (Reference ID) संख्या मिल जायेगा.
संपर्क सहायता
Direct Helpline No. -8336957370, 6291720406
Time: 10am – 6pm
For any Query
krishak.bandhu@ingreens.in
FAQ – For कृषक बंधु योजना (Krishak bandhu) पश्चिम बंगाल
Q.- आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
A. – दावेदार इसे दुआरे सरकार शिविर से प्राप्त कर सकते हैं या इसे www.matirkatha.gov.in या www.matirkatha.net वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
Q. – कानूनी दावेदारों के प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा?
A. – ब्लॉक का बीडीओ
Q. – क्या शिविर में आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है?
A. – हाँ.
Q. – यदि एक से अधिक दावेदार हैं तो क्या प्रत्येक दावेदार को 2,00,000/- रूपये मिलेंगे?
A. – नहीं. कुल अनुदान राशि प्रति परिवार रूपये (केवल दो लाख रूपये) होगी और बीडीओ द्वारा जारी किये गए “पात्र दावेदार प्रमाण पत्र” के अनुसार दावेदारों के बीच विभाजित की जायेगी.
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