krishak mitra prashikshan yojana | कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना क्या है?

krishak mitra prashikshan yojana : मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानो के हित के लिए समय-समय पर नई योजना निकालती रहती है. इसी तरह से किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना निकाली गयी है जिसे कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना का नाम दिया गया है. योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्रामों पर एक कृषक मित्र चयनित करने का प्रावधान रखा गया है.

इसमें चुने गए कृषक मित्र के कौशल विकास एवं तकनिकी ज्ञान को अपडेट कर कृषि विस्तार तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से प्रदेश में कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना लागू किया गया. योजनांतर्गत कृषक मित्रों को दावित्य निर्वाह भत्ता का भी प्रवधान किया गया है.

योजना के तहत कृषक मित्र/कृषक दीदी को बदलते रहने का भी प्रावधान है. राज्य शासन द्वारा किसानो के हित में तथा कृषि विकास को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सम्पूर्ण प्रदेश में नए कृषक मित्र/कृषक दीदी को प्रत्येक दो गावों पर एक कृषक मित्र/कृषक दीदी चयनित किया जायेगा. जिसमें नविन चयनित होने तक वर्तमान कार्यरत कृषक मित्र/कृषक दीदी कार्यरत रहेंगे. उत्कृष्ट कार्य करने वाले वर्तमान में कार्यरत कृषक मित्र/कृषक दीदी को प्राथमिकता दी जाएगी. एवं विगत एक वर्षों से चयनित कार्यरत कृषक मित्र/कृषक दीदी यथावत कार्यरत रहेंगे.

योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों को कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करना है. जिसमें कृषकों को कृषक मित्र के रूप में चयनित किया जाएगा. जिससे चयनित कृषक मित्र कृषि प्रौद्यिकी को अच्छे से समझ सके एवं ग्रामीण स्तर के किसानो को खेती करने में मदद कर सके. साथ ही राज्य सरकार द्वारा नए-नए योजना के बारे में जानकारी दे सके एवं योजनाओं के लाभ को प्राप्त करने में मदद कर सके.

इसके कुछ और भी उद्देश्य नीचे दिये गये हैं जिसे आप देख सकते है:-

  • वर्तमान कृषि विस्तार तंत्र को कृषक मित्र के माध्यम से अधिक सुदृढ़ करना.
  • स्थानीय स्तर पर विभागीय योजना के प्रचार-प्रसार में गति लाना.
  • कृषि क्षेत्र में कृषकों द्वारा किए जा रहे योगदान को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना.
  • कृषि विस्तार को वैज्ञानिक एवं कृषको के बीच समन्वय सुदृढ़ करना.
  • कृषकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना.
krishak mitra prashikshan yojana | कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना क्या है?
योजना का नामकृषक मित्र प्रशिक्षण योजना
योजना का उद्देश्यग्रामीण स्तर पर कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना
आरम्भ की तिथिवर्ष 2012-13
लाभयोजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर खेती करने में किसानो की मदद करना जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके
योजना का कार्यक्षेत्रप्रदेश के समस्त जिलों में
आवेदन की प्रक्रियाग्रामीण कृषि उत्पाद अधिकारी (ग्राम सेवक) से संपर्क कर सकता है
नोडल एजेंसीकिसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्यप्रदेश

krishak mitra prashikshan yojana – कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना हेतु आवेदन कैसे करें?

कृषक मित्र प्रशिक्षण योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यलय पर संपर्क कर सकते है या अपने पास के कृषि विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) से सपंर्क कर सकता है.

krishak mitra prashikshan yojana – कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना के लाभ

कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को चयनित किया जाएगा. चयनित कृषकों को कृषक मित्र के रूप में ग्रामीण स्तर पर लोग जान सकेंगें. गाँव में कृषक मित्र उपलब्ध होने के कारण आज की नई तकनिकी जानकारियों को बहुत ही आसानी से अपने क्षेत्र में पहुंचा सकेंगे एवं कृषक मित्र के माध्यम से कृषि संबधित नई-नई योजनाओं की जानकारी को गाँव के सभी किसान प्राप्त कर पायेंगे एवं योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे.

कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना हेतु चयन प्रक्रिया

कृषक मित्र (Farmer Friend) का चयन निम्न मापदंड के अनुरूप किया जायेगा :-

  • प्रत्येक दो गाँव पर एक कृषक का चयन “कृषक मित्र” के रूप में किया जाएगा. प्रत्येक गाँव के तीन कृषकों के नाम ग्राम सभा से अनुमोदित कर जिला स्तर पर प्रत्येक दो गाँव पर एक किसान मित्र को आत्मा गवर्निगबोर्ड से अनुमोदित उपरान्त चयन प्रक्रिया पूर्ण कराया जाएगा.
  • उन्नतशील कृषक, अच्छी नेतृत्व क्षमता, अच्छा तकनिकी ज्ञानधारी कृषक जो “Bototm Up Planning” में अहम भूमिका निभाता हो तथा विस्तार तंत्र एवं कृषकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करने में सक्षम हो.
  • वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अनुमोदन तथा उक्त पंचायत क्षेत्र में संचालित कृषक रूची समूह एवं खाद्य सुरक्षा समूह द्वारा चर्चा कर कृषक का चयन कर उसे कृषक के रूप में चिन्हित किया जाएगा.
  • कृषक मित्र के चयन में 30% महिला कृषकों को स्थान दिया जायेगा.
  • जो कृषक मित्र हायरसेकंड्री/हाई स्कूल पास किया हो, उस योग्यता के अनुरूप यदि कृषक उपलब्ध नहीं होने पर आठवीं कक्षा पास उन्नतशील कृषक का चयन किया जा सकता है.
  • बी.एस.सी.(कृषि) उत्तीर्ण करने वाले गाँव में निवासरत कृषक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी.
  • पूर्व में चयनित किसान मित्र जो उपरोक्त आहर्ता रखते हैं तथा जिनका कार्य उत्कृष्ट हो, उसे चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा.

कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना के संबन्ध कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • ग्रामीण स्तर पर किसान एवं प्रसार तंत्र के बीच संबध स्थापित करने की दृष्टि से कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना को प्रदेश में लागू किया गया.
  • भ्रमण, प्रशिक्षण, मेले या किसी अन्य तरह के कार्यक्रम में कृषक मित्र को आमंत्रित किया जायेगा.
  • कृषक मित्र अपने गाँव के लिए किसानो और विभाग के मध्य समन्वयक के रूप में काम करते हैं.
  • प्रत्येक दो आबाद गावों पर एक-एक कृषि तकनीकों और योजनाओं की जानकारी देकर प्रशिक्षण किया जाता है.
  • कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा कृषक मित्र के रूप में चयनित कृषकों को उनके कृषि ज्ञान के स्तर को बढ़ाने हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है.
  • कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम” अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान कृषक मित्रों के सक्रीय सहयोग हेतु क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण कृषि वितार अधिकारी (ग्राम सेवक) द्वारा समन्वय किया जायेगा.
  • प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कृषक मित्र का कम से कम एक बार प्रशिक्षण ज़रूर होगा.
  • बीज उत्पादन में कृषकों को स्वालंबी बनाए जाने हेतु विशेष परिक्षण दिये जायेंगे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना एवं उसका उद्देश्य क्या है?
    योजना के तहत प्रत्येक दो ग्रामों में एक कृषक मित्र का चयन किया जायेगा. जिससे चयनित कृषक मित्रों के द्वारा गावों के किसानों को नविन तकनिकी जानकारी प्रदान की जाएगी. एवं कृषक मित्रों को योजना के तहत समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जायेगा.
  • कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना को कब लागू किया गया था?
    वर्ष 2012-13 से प्रदेश में कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना लागू किया गया था.
  • कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना के लाभ क्या हैं?
    योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर कृषक मित्र खेती करने में किसानो की मदद करेंगे जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके.
  • योजना का लाभ कैसे लें?
    योजना का लाभ लेने के लिए कृषक को पास के कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक) से संपर्क करना होगा.
  • योजना के लिए पात्रता मापदंड क्या है?
    कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषकों के पास निम्नलिखित पात्रता मापदंड होना चाहिए:-
    1. मध्यप्रदेश का कृषक होना चाहिए.
    2. कृषक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए.

निष्कर्ष :- आज के पोस्ट में हमने पढ़ा कि कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना क्या है एवं उसके उद्देश्य क्या है? इसके लाभ क्या है एवं योजना के तहत आवेदन कैसे किया जाता है? सम्पूर्ण जानकारी हमने बताने की कोशिश की है. मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोस्ट (कृषक मित्र प्रशिक्षण योजना) अच्छे से समझ में आ ही गया होगा.

फिर भी आपको इस पोस्ट से संबधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं. आपका जवाब ज़रूर दिया जायेगा.

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