nishakt vivah protsahan yojana :- मध्य प्रदेश सरकार राज्य के लोगो के हित एवं जनकल्याण हेतु समय-समय पर योजना निकालती रहती है. ऐसे ही एक योजना राज्य के निःशक्तजन लोगो के लिए सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा 12 अगस्त 2008 को शुरू की गई है जिसे “निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना” कहा जाता है. योजना के तहत राज्य के गरीब लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नि:शक्त युवक एवं युवती के विवाह करने पर 01 लाख से 02 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है. योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए युवक व युवती की 40 प्रतिशत निःशक्त होना आवश्यक है तथा आवेदक का उम्र 21 वर्ष तथा आवेदिका की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है.
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य युवक के निःशक्त होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के निःशक्त होने पर सामान्य युवक से विवाह करने पर 02 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. तथा युवक एवं युवती दोनों के निःशक्त होने पर संयुक्त रूप से 01 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में
योजना का नाम | निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना |
योजना का उद्देश्य | निःशक्तजन व्यक्तियों के विवाह करने प्रोत्साहन राशि दी जायेगी |
आरम्भ की तिथि | 12 अगस्त 2008 |
संसोधन की तिथि | 29 दिसंबर 2022 |
लाभ | 01 लाख से 02 लाख तक की प्रोत्साहन राशि |
लाभार्थी का प्रकार | दिब्यांग/निःशक्तजन |
अधिकार क्षेत्र | सम्पूर्ण मध्य प्रदेश |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के माध्यम से |
नोडल एजेंसी | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग |
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया
योजनांतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों के कार्यलय पर जाकर संपर्क कर सकता है. तथा आवेदक ऑनलाइन पोर्टल socialjustice.mp.gov.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है. स्वीकृति के लिए आवेदन की समय सीमा अधिकतम 15 कार्यदिवस की होगी.
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निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी के लिए निम्निलिखित पात्रता मापदंड निर्धारित की गई है :-
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो
- लाभार्थी 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता हो
- आवेदक की आयु 21 वर्ष तथा आवेदिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो
- विवाह धार्मिक रीति रिवाज या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो
- आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो
निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निःशक्त दम्पति में से किसी एक को आवेदन विवाह संपन्न होने के एक वर्ष अवधि के भीतर आवेदन करना होगा, अन्यथा निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आवेदन करने से निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :-
- युवक के निःशक्त होने पर समान्य युवती से तथा युवती के निःशक्त होने पर सामान्य युवक से विवाह करने पर 02 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
- युवक एवं युवती दोनों के निःशक्त होने पर संयुक्त रूप से 01 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा.
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु लगने वाले दस्तावेज
निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी निम्नानुसार है :-
- मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
- चिकित्सक द्वारा जारी किया गया दिब्यांगता प्रमाण पत्र
- आयकरदाता न होने की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक आई ऍफ़ एस सी कोड अंकित होना चाहिए
- निःशक्त दम्पति के सयुंक्त पासपोर्ट साइज़ के दो रंगीन फोटो
- विधवा होने की स्थति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परित्यकता होने की स्थति में न्यायालय द्वारा जारी आदेश पत्र आदि.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- योजना का उद्देश्य क्या है?
योजनांतर्गत प्रदेश के निःशक्तजन युवक एवं युवतियों के विवाह होने पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है. - योजना के लाभ क्या है?
अगर निःशक्त युवती सामान्य युवक से तथा निःशक्त युवक सामान्य युवती से विवाह करता है तो उन्हें 02 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. और अगर दोनों युवक एवं युवती निःशक्तजन एक साथ विवाह करते हैं तो उन्हें संयुक्त रूप से 01 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. - योजना का कार्यक्षेत्र क्या है?
सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के पात्र नागरिक योजना का लाभ उठा सकते हैं. - योजना का आरंभ कब किया गया था?
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा 12 अगस्त 2008 को शुरू किया गया था. - निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता क्या है?
योजना का लाभ लेने लिए पात्रता मापदंड निम्नलिखित होगी :-- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो
- लाभार्थी 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता हो
- आवेदक के लिए 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो
- विवाह धार्मिक रीति/रिवाज या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो
- आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो
निष्कर्ष :- आज के पोस्ट में हमने पढ़ा कि निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है? इसकी पात्रता क्या है एव इसमें लगने वाले दस्तावेज क्या है? योजना का लाभ क्या है एवं इसके लिए आवेदन कैसे किया जाता है? सम्पूर्ण जानकारी हमने पूर्णरूप से बताने की कोशिश की है.
मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोस्ट (निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना) अच्छे से समझ में आ ही गया होगा. फिर भी आपको इस पोस्ट से संबधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं. आपका जवाब ज़रूर दिया जायेगा.
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