rajiv gandhi bhumihin yojana :- छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण/नगरीय इलाकों में ज्यादातर आबादी कृषि मजदूरी पर निर्भर रहते हैं. छत्तीसगढ़ के मजदुर किसान रबी फसल को छोड़कर खरीफ फसल में ही कार्य कर पाते हैं. रबी फसल में क्षेत्रत्पादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं. कृषि मजदूरी कार्य करने वाले अधिकतर लघु सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक है. इनमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा बहुत कम रोजगार के अवसर ग्राम या नगरीय स्तर पर उपलब्ध हो पाते है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसे समुदाय वर्ग के लोगों के लिए “राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” की शुरुआत की.
इस योजना का प्रमुख उदेश्य ग्रामीण/नगरीय निकाय के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है. जिस्से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के आय में वृद्धि हो सके.
rajiv gandhi bhumihin yojana apply online | राजीव गांधी भूमिहीन योजना हेतु आवेदन कैसे करें ?
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हेतु आवेदन करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:-
- सबसे पहले आपको राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अधिकारिक वेबसाईट rggbkmny पर चले जाना है.
- महत्वपूर्ण दिशा निर्देश: सेक्शन पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर लें.
- लाभार्थी परिवार आवश्यक दस्तावेज जैसे :- आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ सलंग्न कर सभी जानकारी भरकर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सचिव और नगर पंचायत क्षेत्रों में नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा.
- अनुसिचित क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र में स्थित आदिवासियों के पूजा स्थल,जिन्हें पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी अदि नामो से जाना जाता है. जिसमें पूजा करने वाले व्यक्ति एवं स्थान के हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया के अनुप्रयोग आदिवासियों की पूजा का मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, नगर पालिका/नगर पंचायत के समक्ष आवेदन करना होगा.
- साथ में मोबाइल नंबर भी अनिवार्य रूप से दिया जाना है.
राजीव गांधी भूमिहीन योजना के बारे में
योजना का नाम | राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना |
योजना का उद्देश्य | भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
योजना का आरम्भ | 1 अप्रैल 2021 |
लाभ | पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 7000/- रुपये की अनुदान राशि दी जायेगी |
आवेदन की प्रक्रिया | राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पोर्टल पर ऑफलाइन के माध्यम से |
नोडल एजेंसी | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार |
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Eligibility for rajiv gandhi bhumihin yojana | राजीव गांधी भूमिहीन योजना के लिए पात्रता
इस योजना (rajiv gandhi bhumihin yojana) के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जो इस शर्तों को पूरा करते हों :-
पात्र परिवार
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी.
- ऐसे परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं है.
- ऐसे परिवार जिनकी जीविका का मुख्य साधन सिर्फ शारीरिक श्रम है.
- निम्नलिखित में से ऐसे परिवार भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे जिसके पास कृषि भूमि नहीं है :-
- चरवाहा
- बढ़ाई
- लोहार
- मोची
- नाई
- धोबी
- पुरोहित
- इसके साथ ही पौनी पसारी से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे. जिनके पास कृषि भूमि नहीं है.
अन्य पात्र परिवार
- ये वो श्रेणियां हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करते हैं.
- निम्निखित श्रेणिया भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं :-
- पुजारी
- बैगा
- गुनिया
- मांझी
- हाट पाहार्या
- बाजा मोहरिया
- परन्तु इस वर्ग के वे परिवार इस योजना के अंतर्गत अपात्र माने जायेंगे जो शासन से सामयिक भत्ता या किसी अन्य योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करते हो.
अपात्र परिवार
- वे परिवार जिनके पास कृष भूमि उपलब्ध है.
- ऐसे परिवार जिनके पास शासन द्वारा दी गई पट्टे की भूमि है.
- ऐसे परिवार जिनके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है.
- इन श्रेणियों के अलावा ऐसे भी परिवार हैं जो पात्र नहीं है जिसे आप नीचे देख सकते है:-
- नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले परिवार.
- सवैंधानिक पद पर बैठा व्यक्ति.
- केंद्र शासन या राज्य शासन के किसी विभाग या कार्यलय में कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे.
- ऐसे व्यक्ति जो केंद्र शासन/राज्य शासन के अधीन स्थायी या अस्थायी रूप से सेवानिवृत हो.
- दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी.
- सरकार के अधीन किसी केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी.
- स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी.
- केंद्र और राज्य सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री.
- लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य.
- राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य.
- जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष.
- जनपद पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष.
- ग्राम पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व सरपंच/पंच.
- किसी भी नगरीय इकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष. (मेयर, अध्यक्ष, पार्षद आदि)
- पिछले वर्ष आयकर दाखिल करने वाला व्यक्ति.
- डॉक्टर, इंजिनियर, चार्टर्ड अकाउंट, वकील, आर्किटेक आदि.
उपरोक्त अपात्र श्रेणी में लिखित में से कोई भी व्यक्ति इस योजना (rajiv gandhi bhumihin yojana) के तहत पात्र नहीं होंगे.
document required for rajiv gandhi bhumihin yojana | राजीव गांधी भूमिहीन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हेतु लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नीचे दी गई है जिसे आप देख सकते हैं :-
- आवेदक का आधार कार्ड.
- आवेदक के पासपोर्ट साइज़ के दो रंगीन फोटो.
- मोबाइल नंबर.
- बैंक पासबुक.
- स्थायी निवास प्रमाण पात्र आदि.
benefits for rajiv gandhi bhumihin yojana | राजीव गांधी भूमिहीन योजना के लाभ
- इस योजना (rajiv gandhi bhumihin yojana) के अंतर्गत पात्र चिन्हित हितग्राही परिवार के मुख्या को 7000/- रूपये किश्तों में अनुदान सहायता राशि प्रदान की जायेगी.
- अनुदान सहायता राशि चिन्हित सूचीबद्ध परिवार के मुख्या को सीधे बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हंस्तांतरण (DBT) द्वारा की जाएगी.
महत्वपूर्ण जानकारियां
- इस योजना का मुख्य उदेश्य ग्रामीण इलाकों के गरीब किसान मजदूरों को आर्थिक रूप से ससक्त बनाना है.
- सरकार द्वारा योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवार के मुख्या को 7000/- रूपये की अनुदान सहायता राशि प्रदान कर शुद्ध आय में वृद्धि करना है.
- योजना प्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागु किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 से नगर पंचायत क्षेत्रों में भी प्रभावशील होगा.
- योजना के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ के निवासी ही पात्र होंगे.
- ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे.
- परिवार से तात्पर्य है – ऐसा व्यक्ति का कुटुंब अर्थात उसकी पत्नी या पति संतान तथा उस पर आश्रित माता-पिता.
- आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जायेगी.
- अपंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी.
- पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नविन आवेदन योजनांतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा.
- पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जायेगी.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना क्या है?
योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है. - इस योजना से क्या लाभ है ?
योजना के अंतर्गत पात्र चिन्हित लाभार्थी परिवार के मुखिया को प्रति वर्ष 7000/- रूपये की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी. - योजना का लाभ कौन उठा सकता है ?
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनके पास अंशमात्र भी जमीन नहीं है. - पात्रता मानदंड क्या-क्या है ?
योजना के तहत पात्र परिवार :-- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी.
- भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार.
- चरवाहा, बढ़ाई, लोहार, मोची, नाई,धोबी, पुजारी-पौनी-पसारी, परिवार के साथ-साथ वनोपज संग्राहक एवं अन्य वर्ग भी पात्र होंगे.
- अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जो पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी आदि नामो से जाने जाते हैं बाजा मोहरिया भी पात्र होंगे.
- इस योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं?
- आधार कार्ड
- फोटो, बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि.
- क्या अन्य राज्य का व्यक्ति भी इस योजना के हेतु आवेदन कर सकता है ?
नहीं, केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही.
निष्कर्ष:- आज के इस पोस्ट में हमने पढ़ा कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना क्या है ? इसके पात्रता क्या है और इसके लाभ क्या-क्या है ? साथ ही साथ हमने यह भी जाना की योजना हेतु आवेदन कैसे करना है. हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है.
मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोस्ट (राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना) अच्छे से समझ में आ ही गया होगा. फिर भी इस योजना से संबंध आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं. आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा.
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