Follow Our Channel !

rajiv gandhi kisan nyay yojana | राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है ?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

rajiv gandhi kisan nyay yojana :- “ राजीव गांधी किसान न्याय योजना ” की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 को की गई थी. इस योजना के तहत धान, मक्का, गन्ना, और सोयाबीन जैसे फसल उगाने वाले पात्र किसानो को प्रत्येक वर्ष 9000/- रूपये प्रति एक्कड़ के हिसाब से सहायता प्रदान की जाएगी.

जो किसान धान की जगह अन्य फसल जैसे गन्ना, अरहर, कोदो, कूटकुटी, मक्का, सोयाबीन, दलहन तिलहन, सुगन्धित धान लगाते हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष 10000/- रूपये प्रति एक्कड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो को फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित कर राज्य में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है. और किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन देकर उनके आजीविका में सुधार लाना है.

rajiv gandhi kisan nyay yojana | राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है ?

योजना का नामछत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना
आरम्भ होने की तिथि21 मई 2020
योजना का उदेश्यकृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना
आवेदन की प्रक्रियाएकीकृत किसान पोर्टल द्वारा
नोडल एजेंसीकृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार

rajiv gandhi kisan nyay yojana online apply | राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु आवेदन

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन के माध्यम से होगी. आप कृषि विभाग के अधिकारिक वेबसाईट एकीकृत किसान पोर्टल पर जाकर फॉर्म डाउन लोड कर सकते हैं. आवेदन की पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं :-

  • सबसे पहले कृषि विभाग के अधिकारिक वेबसाईट एकीकृत किसान पोर्टल पर जाए.
  • आवेदन फॉर्म लिंक पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर लें.
  • फॉर्म पर आवश्यक विवरण संबधित सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भर लें.
  • फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज सलंग्न करें जैसे –(आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण-पुस्तिका, बी1. खसरा फसल विवरण पी 2)
  • फॉर्म पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद अपने क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति में जमा कर दें.
  • फॉर्म का सत्यापन ग्रामीण कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा.
  • फॉर्म की स्वीकृति/अस्वीकृति किसान को SMS के माध्यम से दिया जाएगा.
  • पंजीकरण पूरा होने के बाद प्रत्येक किसान को एक यूनिक किसान कोड(Kisan ID) दिया जाता है.

इस तरह से आप राजीव गाँधी किसान न्याय योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने पास के सेवा सहकारी समिति में जाकर ग्रामीण कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

इन्हें भी पढ़ें :- pm surya ghar muft bijli yojana | प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है ? और उसका उद्देश्य क्या है ?
mukhyamantri yuva internship yojana | मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना क्या है और उसका उदेश्य

Benefits for Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana | राजीव गाँधी किसान न्याय योजना हेतु लाभ

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत मुख्य रूप से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. जिससे मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ यहाँ दिए गएँ हैं जिसे आप देख सकते हैं :-

  • खरीफ की प्रमुख फसलों जैसे धान, मक्का, कोदो, कूटकुटी, अरहर सोयाबीन तथा गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 9000/- रूपये प्रति एक्कड़ की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी.
  • धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलों जैसे मक्का, कोदो, कूटकुटी, अरहर, गन्ना, दलहन ,तिलहन सोयाबीन, केला, पपीता सुगन्धित धान उत्पादन पर प्रति वर्ष 10000/- रूपये प्रति एक्कड़ की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी.
  • धान के स्थान पर वृक्षारोपड़ करने पर भी प्रति वर्ष 10000/- रूपये प्रति एक्कड़ की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी. हालांकि वृक्षारोपड़ करने वाले किसानों को केवल 3 वर्षों तक ही आदान सहायता राशि मिल सकती है.

Eligibility for Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana | राजीव गाँधी किसान न्याय योजना हेतु पात्र व आपात्र

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत केवल वही किसान पात्र होंगे जो इन शर्तों को पूरा करते हों :-

  • छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए.
  • आवेदक सीमांत कृषक , लघु कृषक या बड़ा कृषक होना चाहिए.
  • सभी श्रेणी के भूस्वामी व वन पट्टाधिकारी कृषक इन योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे.

इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसान आपात्र होंगे जो निम्नलिखित श्रेणी में आते हो :-

  • संस्थागत भूस्वामी कृषक इस योजना के लाभ हेतु अपात्र होंगे.
  • रेगहा/बटाईदार/लीजी इस प्रकार के कृषक इस योजना के लिए आपात्र होंगे.
  • फसल के अवशेषों को जलाने वाले कृषक इस योजना के अंतर्गत अपात्र होंगे.

required documents Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana | राजीव गांधी किसान न्याय योजना के आवश्यक दस्तावेज

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नीचे दी गई है जिसे आप देख सकते हैं :-

  • आवेदक का आधार कार्ड.
  • जमीनी दस्तावेज जैसे – ऋण पुस्तिका, बी1, फसल खसरा विवरण पी 2
  • आवेदक का बैंक पासबुक.
  • आवेदक का मोबाइल नंबर.
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज़ के रंगीन दो फोटो आदि.

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख खरीफ फसलों के नाम नीचे दी गई है जिसके आधार पर किसान फसलों के अलग-अलग श्रेणी पर पंजीयन करवाते हैं :-

इन्हें भी पढ़ें :- cg mukhyamantri gyan protsahan yojana | मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना क्या है और इसका उद्देश्य
pm kisan samman nidhi kyc | पी एम किसान सम्मान निधि केवाईसी कैसे करें ?

महत्वपूर्ण जानकारी

  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी किसानों को वृक्षारोपड़ , धान एवं मक्का उपार्जन तथा कोदो कुटकुटी एवं रागी उपार्जन का लाभ लेने हेतु इन योजनायों के दिशा-निर्देशनुसार पात्र किसान को निर्धारित समयाविधि में एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा.
  • आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति किसानो को SMS के माध्यम से दी जायेगी. और पंजीयन उपरान्त किसान को एक यूनिक आईडी दी जायेगी.
  • संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से अथवा समस्त खाता धारकों द्वारा नामित व्यक्ति के नाम से अथवा सभी खातेदारों के सहमती से हिस्सेदारी के अनुसार अलग-अलग किया जा सकेगा. इस हेतु संबधित कृषको को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाता धारकों की सहमती सह स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
  • पोर्टल में खरीफ मौसम की कृषि फसल, उद्यानिकी फसल तथा वृक्षारोपड़ करने वाले कृषको का पंजीयन किया जाएगा.
  • संस्थागत/रेगहा/बटाईदार/लीज /डूबानक्षेत्र के कृषकों का पंजीयन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता संरक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.
  • कुल धारित रकबे के अधीन बोये गए समस्त फसल हेतु कृषक को ग्रामवार आवेदन करना होगा. कृषक को बोये गए फसल के रकबे की जानकारी खास्रावार देनी होगी.
  • यदि कृषक द्वारा कृषि भूमि का क्रय/विक्रय किया जाता है तो गिरदावरी के अंतिम तिथि तक भुइया पोर्ट में प्रदर्शित कुल रकबा के अधीन संबधित कृषक का पात्रता निर्धारित की जायेगी.
  • पंजीकृत किसानो के डेटाबेस को आगामी वर्षों में उपयोग हेतु कैरी फारवर्ड किया जाएगा. कृषक जो गतवर्ष के पंजीयन डेटा में संसोधन करना नहीं चाहते उन्हें चालु वर्ष में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी. किन्तु यदि पूर्व में पंजीकृत कृषक किसी कारण से पंजीयन में संसोधन कराना चाहते हैं तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर संसोधन करा सकते हैं.
  • पोर्ट में पंजीयन हेतु कृषक को आवेदन के साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा. हितग्राही कृषकों से आधार नंबर उनकी सहमती से प्राप्त किया जाएगा.
  • कृषि फसल लगाने वाले कृषक के आवेदन का परिक्षण व सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जायेया. किन्तु यदि कोई कृषक उद्यानिकी फसल/वृक्षरोपड़ करता है अथवा कृषि फसल के साथ उद्यानिकी अथवा वृक्षारोपड़ करता है तो ऐसे कृषकों के आवेदन का परिक्षण व सत्यापन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में से किसी एक द्वारा किया जाएगा.
  • फसल के रकबा निर्धारण हेतु भुइया पोर्ट में संधारित भूमि/गिरदावरी के आंकड़े को ही अधिकृत रूप से उपयोग किया जाएगा.
  • सभी फसलों का कृषकवार खसरावार बोये गए फसल के क्षेत्राच्छादन की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी के माध्यम से संकलित की जायेगी.
  • गिरदावरी के आंकड़ो में त्रुटी/भिन्नता होने पर परचित निर्देश एवं प्रक्रिया के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी.
  • पोर्टल में प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार सर्व संबधितों द्वारा सत्यापन/पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी.

अक्सर पूछे जाने वाए प्रश्न

  • इस योजना का उदेश्य क्या है ?
    इस योजना का उदेश्य किसानो को प्रोत्साहित कर कृषि विकास को बढ़ावा देना है.
  • यह योजना किसके लिए बनाई गई है ?
    यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाई गई है .
  • इस योजना के क्या लाभ है ?
    इस योजना से किसानो को वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
  • इस योजना के तहत कितने रूपये की आदान सहायता राशि दी जायेगी ?
    इस योजना के तहत पात्र कृषकों को खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का , कोदो , कूटकुटकी, गन्ना,दलहन, तिलहन एवं मूंगफल्ली जैसे फसलों के लिए 9000/- रूपये की आदान सहायता राशि दी जायेगी. वही वृक्षारोपड़ के लिए 10000/- रूपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जायेगी.
  • यह योजना किस राज्य के लिए बनाई गई है ?
    केवल छत्तीसगढ़ के निवासी ही इस योजना का लाभ उठा पायेंगे.
  • इस योजना के लिए कितनी आयु होनी चाहिए ?
    इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.

निष्कर्ष :- आज के इस पोस्ट में हमने पढ़ा कि राजीव गाँधी किसान न्याय योजना (rajiv gandhi kisan nyay yojana) क्या है ? इसके पात्रता क्या है और इसके लाभ क्या-क्या है. इसमें लगने वाले आवश्यक दस्तावेज और इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ सभी तरह की जानकारी हमने पूर्णरूप से बताने की कोशिश की है.

मुझे उम्मीद है कि आपको यह rajiv gandhi kisan nyay yojana अच्छे से समझ में आ ही गया होगा. फिर भी अगर आपको इस योजना से संबधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कोमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं. आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा.

इस योजना rajiv gandhi kisan nyay yojana की जानकारी अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें.

इन्हें भी पढ़ें :- pm kisan samman nidhi | पी एम किसान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
pm ujjwala yojana | उज्ज्वला योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
pm vishwakarma yojana online apply | पी एम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य और फायदे

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment