suraj dhara yojana : सूरज धारा योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है. योजनांतर्गत अनुसूचित जाती/जनजाति कृषकों के लिए बीज के बदले उन्नत बीज प्रदान करना है.
योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार कृषको को अच्छे उत्पादन के लिए 75% अनुदान के साथ बीज के बदले बीज दे रही है. किसान अपना आलाभकारी बीज देकर बदले में सरकार से उन्नत बीज जैसे दलहल, तिलहन ले सकता है. जिसमें किसानो को बीज की कीमतों में से मात्र 25% ही देना पड़ता है. बांकी कि रकम 75% सरकार द्वारा सूरज धारा योजना के तहत अनुदान राशि के रूप में छूट दिया जाता है.
योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी जैसे दलहन/तिलहन फसलों के उन्नत एवं अच्छे उत्पादन देने वाले बीज उपलब्ध कराकर कृषकों की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना है.
योजना को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है:-
- बीज की अदला बदली
- बीज स्वालंबन
- बीजोत्पादन
बीज की अदला बदली
इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषकों को लाभकारी दलहन और तिलहन फसलों के विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के उन्नत प्रमाणित बीज, जो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो. उनके द्वारा दिए गए बीज के बदले उपलब्ध कराया जाना है.
बीज स्वालंबन
योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषकों को उनके द्वारा धारित भूमि के 1/10 रकबे के लिए आधार/प्रमाणित बीज दिय जाते हैं. ताकि अगले वर्ष के लिए कृषक के स्वयं के पास अपनी खेती के लिए पूर्णरूप से उन्नत किश्म का बीज उपलब्ध हो सके.
बीजोत्पादन
योजना के तहत चयनित शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों के दस किलोमीटर के क्षेत्र में अनु. जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभकारी दलहन/तिलहन फसलों के उन्नत किश्मों के आधार/प्रमाणित श्रेणी के बीज उत्पादन हेतु कम से कम 1/2 एक्कड़ क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं. इसकी अनुदान की पात्रता एक हेक्टेयर तक ही सिमित है. इसके लिए कृषकों को बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है.
सूरज धारा योजना के बारे में
योजना का नाम | सूरज धारा योजना |
योजना का उद्देश्य | बीज के बदले उन्नत बीज प्रदान कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है. |
आरम्भ की तिथि | वर्ष 2000-01 |
लाभ | 75% का अनुदान सहायता राशि |
आवेदन की प्रक्रिया | निकटतम संबधित कृषि विभाग कार्यलय पर |
apply for Suraj Dhara Yojana | सूरज धारा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सूरज धारा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक को अपने पास के कृषि विभाग कार्यलय पर जाकर संपर्क कर सकता है. या अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक) से भी संपर्क कर सकता है.
benefits of Suraj Dhara Yojana | सूरज धारा योजना के लाभ
योजना के तहत बीज की अदला-बदली कृषकों के द्वारा दिए गए अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहन/तिलहन फसलों के उन्नत बीज 1 हेक्टेयर तक की सीमा तक प्रदान किये जाते हैं. कृषकों के द्वारा दिए गए बीज के बराबर उसी फसल के उन्नत बीज (1 हेक्टेयर तक की सीमा) प्रदान किये जाते हैं. कृषक द्वारा अन्य फसल के बीज चाहने पर प्रमाणित बीज के वास्तविक कीमत का 25% मूल्य का बीज या नगद राशि किसान को देना पड़ता है.
eligibility for Suraj Dhara Yojana | सूरज धारा योजना के लिए पात्रता
सूरज धारा योजना का लाभ पाप्त करने के लिए कृषकों को निन्मलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होता है:-
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान.
required documents for Suraj Dhara Yojana | सूरज धारा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
सूरज धारा योजनांतर्गत लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के लिए आप अपने पास के कृषि विभाग कार्यलय पर जाकर संपर्क कर सकते हैं. या अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक) से भी संपर्क कर सकते हैं.
सूरज धारा योंजना के अंतर्गत शामिल दलहन एवं तिलहन की फसलें निम्नानुसार है
मौसम | दलहन | तिलहन |
खरीफ़ | अरहर, मूंग, उड़द | सोयाबीन, तिल, रामतिल, अरण्डी, मूंगफल्ली, सूरजमुखी |
रबी | चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, मूंग, उड़द | कुसुम, सरसों, तोरिया, अलसी, अरण्डी, रामतिल, मूंगफल्ली, सूरजमुखी |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- सूरज धारा योजना क्या है?
योजना के तहत प्रदेश के अनु. जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषकों को अच्छे फसल उत्पादन के लिए कृषक द्वारा देय आलाभकारी बीज के बदले उन्नत किस्म के बीज प्रदान करना है. - सूरज धारा योजना कब लागू किया गया?
वर्ष 2000-01 में. - क्या इस योजना के लिए अन्य राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं क्या?
नहीं, केवल मध्यप्रदेश के निवासी ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. - सूरज धारा योजना के क्या लाभ है?
बीज अदला-बदली कार्यक्रम के अंतर्गत, जितनी राशि का बीज उपलब्ध कराया जाता है उसमें से मात्र 25% राशि नगद या बीज के रूप में कृषक से ली जाती है.एवं शेष 75% राशि का भुगतान सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है. - सूरज धारा योजना हेतु पात्रता मानदंड क्या है?
योजनांतर्गत पात्रता मानदंड की शर्तें निम्नानुसार है:- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- अनु. जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक ही पात्र होंगे.
निष्कर्ष :- आज के इस पोस्ट में हमने पढ़ा कि सूरज धारा योजना क्या है? उसके उद्देश्य क्या है? और इसके लाभ क्या-क्या है? हमने सम्पूर्ण जानकारी विस्तारपूर्वक बताने की कोशिश की है.
फिर भी आपको इस पोस्ट (सूरज धारा योजना) से संबधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं. आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा.
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