mukhyamantri medhavi vidyarthi yojana : आवेदन करने पर विद्यार्थियों को मिलेंगे 1.5 लाख तक की अनुदान सहायता राशि

mukhyamantri medhavi vidyarthi yojana:- मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक योजना निकाली गई है जिसे “मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना” कहा जाता है. योजनांतर्गत प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो तथा सीबीएसई/आईसीएसई द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक स्तर की परीक्षा जैसे इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंस (JEE MAINS) तथा मेडिकल हेतु नीत (NEET) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर “मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना” के तहत शासन द्वारा 1.5 लाख तक अनुदान सहायता राशि दिया जायेगा.

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के उद्देश्य क्या है?

मध्यप्रदेश सरकार राज्य के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा हेतु “मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना” की शुरुआत की है. जिसका मुख्य उदेश्य राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देना है. जो विद्यार्थी 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए यह योजना एक कल्याणकारी साबित होगा.

योजना के तहत 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जो इंजीनियरिंग तथा मेडिकल जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए सरकार द्वारा 1.5 लाख तक की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. योजना से संबधित सभी जानकारी जैसे पात्रता, लाभ, इसमें लगने वाले दस्तावेज तथा ऑनलाइन आवेदन करने की सभी प्रक्रिया नीचे बताई गई है..

इसलिए आप से अनुरोध है की आप इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़ें. ताकि इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी समझ पायें और इस योजना का लाभ उठा सकें.

mukhyamantri medhavi vidyarthi yojana - 2024
mukhyamantri medhavi vidyarthi yojana – 2024

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में

योजना का नाममुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना
योजना का उदेश्यराज्य के पात्र विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशी देकर शिक्षा को बढ़ावा देना
योजना का आरम्भ06 जून 2017
आवेदन करने की प्रक्रियाmedhavikalyan ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
अधिकारिक वेबसाईटमुख्यमंत्री मेधावी एवं जनकल्याण योजना

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु पात्रता

योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड को पूरा करना होता है तभी इस योजना का लाभ उठा पायेंगे.

पात्रता की शर्तें

  • विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए.
  • विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय 06 लाख रूपये से कम हो.
  • विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सीबीएसई/आईसीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85% प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो.

स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु पात्रता

  • इंजीनियरिंग क्षेत्र में: – ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसकी जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक 50 हजार के अंतर्गत हो.
  • अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता मिल पायेगी:-
    1. शासकीय कॉलेज को डे शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा.
    2. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क राशि लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो भी कम हो राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा.
  • मेडिकल की पढ़ाई में:- जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहता हो, तो ऐसे में विद्यार्थियों को देय शुल्क राशि शासन द्वारा वहन किया जायेगा.

इस योजना की अन्य शर्तें भी लागू की गई है:- इस योजना के तहत लाभ पाने वाले विद्यार्थियों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जायेगा..

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मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभ

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आवेदन करने पर पात्र लाभार्थियों को स्नातक स्तर की शिक्षा पाठ्यक्रमों पर प्रवेश लेने पर वित्तीय सहायता के रूप में 1.5 लाख तक की अनुदान सहायता राशि सरकार द्वारा दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु लगने वाले दस्तावेज

योजनान्तर्गत आवेदन करने पर लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी निम्नानुसार है:-

  • मध्यप्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र
  • 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की अंकसूची
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार नंबर
  • अनुदान प्राप्त/निजी विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में प्रवेश के प्रकरण में आधार लिंक बैंक खाता
  • मदवार फ़ीस का विवरण एवं रसीद आदि.

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु आवेदन

मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है. आवेदन की सभी प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे आप देख सकते हैं:-

  • सबसे पहले अधिकारिक वेबसाईट मुख्यमंत्री मेधावी एवं जनकल्याण योजना पर जायें
  • Application for MMVY ONLY पर क्लिक करें
  • Register for Academic Year 2023-24(Fresh/Renewal) पर क्लिक करें
  • अगर यूजर आईडी बन चुका है तो पहले वाले विकल्प पहले से रजिस्टर्ड एप्लिकेंट/Existing Applicant चुने अन्यथा नया एप्लिकेंट/New Applicant चुने
  • अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉग-इन करें.
  • ध्यान से पढ़कर सभी जानकारी अच्छे से भरें तथा सबमिट करें.
  • आवेदन पूर्ण होने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें.
  • निकाले गये प्रिंटआउट के साथ आवश्यक सभी दस्तावेजों को सलग्न कर संबधित संस्था में जमा करें.
  • संबंधित संस्था द्वारा आपके आवेदन को सही पाए जाने की स्थति में स्वीकार कर लिया आयेगा.
  • आवेदन की स्वीकृति के बाद नियम्नानुसार योजना का लाभ मिल जायेगा.

मुख्यमंत्री मेधावी योजना हेतु अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको www.scholarshipportal.mp.nic.in या‍ www.mptechedu.org पर‍ जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए पंजीकरण करना पड़ेगा.

Faq – For mukhyamantri medhavi vidyarthi yojana..

Q– क्या मध्यप्रदेश के राज्य के अलावा अन्य राज्य के निवासी विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं क्या?
A. – नहीं, यह योजना केवल मध्यप्रदेश राज्य के निवासी विद्यार्थी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

Q. – क्या इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं क्या?
A. – हाँ, इस योजना का लाभ सभी वर्गों के विद्यार्थी ले सकते हैं.

Q. – मैंने जे.ई.ई. की परीक्षा की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ क्या?
A. – हाँ, विद्यार्थी इस योजना का लाभ जे मैन्स उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं यदि उनकी रैंक 1 लाख 50 हजार के अन्दर हो तो.

Q. – क्या मुझे प्राइवेट इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिल सकता है?
A. – हाँ, पर आपकी JEE MAINS में रैंक 1 लाख 50 हजार से कम है एवं प्राइवेट इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो 1 लाख 50 हजार अथवा उस समय का शुल्क (जो भी कम हो) इस योजना का लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा.

Q. – क्या इस का लाभ लेने के लिए मेरे बैंक खाते का आधार से लिंक होना आवश्यक है?
A. – हाँ.

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