mukhyamantri tirth darshan yojana : मध्य प्रदेश सरकार समय-समय पर अनेकों तरह के योजना निकालती रहती है. इसी तरह से एक नई योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है. जिसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना. योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के वरिष्ठ (बुजुर्गों) नागरिकों के लिए उनके तीर्थ जाने की इच्छा को पूरा करने के लिए यह योजना निकाली गई है. बुजुर्गों के मन में हमेशा कभी न कभी तीर्थ यात्रा जाने कि इच्छा होती है मगर आर्थिक स्थति ठीक न होने कारण समय पर तीर्थ यात्रा जाने में असमर्थ हो जाते हैं. इस योजना से ऐसे व्यक्तियों (बुजुर्गों) के लिए एक सुनहरा मौका है. पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है और अपनी तीर्थ जाने की इच्छा पूरा कर सकता है.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ (बुजुर्गों) नागरिकों को जो 60 वर्ष के हो या उससे अधिक भारत देश के चिन्हित सभी धार्मिक स्थलों में से किसी एक या दो धार्मिक स्थलों में निःशुल्क यात्रा कराई जायेगी. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना (मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना) का शुभारंभ जून 2012 में किया गया. योजना के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन से अनुबंधित इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) के तरफ से विशेष सुविधा उलब्ध कराई जायेगी जैसे:-
- रेल यात्रा
- नाश्ता
- भोजन एवं शुद्ध पेयजल
- तीर्थ स्थान पर रुकने की व्यवस्था
- जहाँ आवश्यक हो बस से यात्रा कराई जायेगी.
इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए अनेकों तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में
योजना का नाम | मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना |
योजना का उद्देश्य | प्रदेश के वरिष्ठ (बुजुर्गों) नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाना |
आरम्भ की तिथि | जून 2012 |
लाभ | इस योजना से तीर्थ यात्रा जाने की इच्छित करने वाले बुजुर्गों के इच्छा पूर्ण हो सकेगी |
आवेदन की प्रक्रिया | आवेदन पत्र द्वारा ऑफलाइन के मध्यम से |
mukhyamantri tirth darshan yojana – मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत तीर्थ यात्रा करने के लिए लाभार्थी निम्न तरीके से आवेदन कर सकते हैं. यहाँ नीचे चरण-दर-चरण प्रक्रिया बताई गई है जिसे आप देख सकते हैं:-
- सबसे पहले आवेदक को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अधिकारिक वेबसाईट धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग पर जाना होगा.
- पोर्टल पर आपको देखे और डाउनलोड करें का लिंक देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक कर आवेदन पत्र डाउनलोड कर लेना है.
- आवेदन पत्र मिल जाने के बाद उसमें मांगी गई सभी जानकारी अच्छे से भर लेनी है.
- आवेदन पत्र को भरने के बाद उसमें लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों को सलंग्न कर लेना है.
- उसके बाद आवेदन पत्र को अपने तहसील/उप तहसील कार्यलय में जमा कर सकता है. (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
- आवेदक आवेदन पत्र को नगर निगम, जिला पंचायत कार्यलय में भी संपर्क कर जमा कर सकता है.(शहरी क्षेत्र के लिए)
नोट:- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को केवल हिंदी भाषा में ही भरा जाना है.
mukhyamantri tirth darshan yojana – मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु पात्रता
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मापदंड को पूरा करना होता है:-
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो.
- विशेष कर महिलाओं के लिए 02 वर्ष की छूट रहेगी यानि 58 वर्ष की उम्र में भी महिला आवेदन कर सकती हैं.
- विकलांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60% से ऊपर हो उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है.
- 25 से अधिक व्यक्तियों के समूह योजना के तहत आवेदन कर नहीं सकते.
- यदि पति और पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष से कम है और दुसरे की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो वह व्यक्ति योजना के तहत पात्र मानी जायेगी.
- यात्रा हेतु आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए.
- एवं किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग जैसे:-
- टी.बी.
- कोंजेष्टिव कार्डियाक
- श्वाश में अवरोधक संबधी बिमारी
- कोरोनरी अपर्याप्तता
- कोरोनरी थ्रोम्बोसिस
- मानसिक व्याधि
- संक्रमण कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित नहीं होना चाहिए.
- 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक अपनी सहायता के लिए किसी को साथ ले जा सकते हैं.
mukhyamantri tirth darshan yojana – मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु लाभ
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ (बुजुर्ग) नागरिकों को देश के दर्शनीय तीर्थ स्थल पर निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराया जायेगा. साथ में भोजन एवं ठहरने की भी उत्तम ब्यवस्था की जायेगी. आवश्यकता पढ़ने पर तीर्थ यात्रियों के लिए बस की यात्रा भी करवायी जायेगी. यात्रा के दौरान 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक को सहायक (केयर टेकर) ली जाने की पात्रता दी गई है.
mukhyamantri tirth darshan yojana – मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु लगने वाले दस्तावेज
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आवेदन करने हेतु लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नीचे दी गई है:-
- मध्य प्रदेश होने का निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र
- बिजली बिल
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग होने के मामले में )
- पासपोर्ट साइज़ के रंगीन फोटो
- आपात स्थिति में परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाईल नंबर तथा निवास का पता प्रदान करना अनिवार्य है.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु ध्यान रखने योग्य बातें
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत यात्रा के दौरान यात्रियों को विशेष रूप से कुछ बातों को ध्यान रखना अनिवार्य होगा :-
- यात्रा के दौरान अच्छा आचरण रखना तथा अनुभव एवं वृतांतों को आपस में बाटना.
- यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ तथा मादक पदार्थ ले जाना सख्त मना है.
- यात्रा में कोई भी बहुमूल्य रतन, आभूषण आदि साथ ले जान वर्जित है.
- यात्रा के दौरान यात्रिगण ऐसा कोई भी काम (आचरण) न करें जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हो.
- यात्री मौसम के अनुरूप अपनी आवश्यकतानुसार सामान अपने साथ ले जा सकता है जैसे:-
- वस्त्र/ऊनि वस्त्र
- कम्बल
- चादर
- तौलिया
- साबुन
- कंघा
- दाढ़ी बनाने का सामान
- दवाईयां आदि.
- यात्रियों को अपने परिचय पत्र जैसे – आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य है.
- यात्रा के दौरान संपर्क अधिकारी/पर्यवेक्षक/अनुरक्षक के निएदेशों का पालन करना आवश्यक है.
- यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिए राज्य शासन अथवा उसका कोई कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- योजना का उद्देश्य क्या है?
योजनां के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को जिसकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो गई हो या उससे अधिक उनको देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर तीर्थ यात्रा कराई जायेगी. - योजना का लाभ कौन ले सकता है?
केवल मध्यप्रदेश के वरिष्ठ (बुजुर्ग) नागरिक ही योजना का लाभ उठा सकता है. - योजना हेतु पात्रता मापदंड क्या है?
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्लिखित पात्रता मापदंड निर्धारित की गई है:-- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- आयकर दाता न हो.
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो.
- महिलाओं के लिए 02 वर्ष की छूट रहेगी.
- 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है.
- यदि पति और पत्नी साथ में यात्रा करना चाहते है तो पति/पत्नी किसी एक की पात्रता होने पर भी दोनों तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं. भले ही पत्नी की आयु 60 वर्ष से कम हो.
- योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं?
योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को आवेदन पत्र भरकर संबधित कार्यलय पर जमा करना होगा:- आवेदन पत्र को अपने तहसील/उप तहसील कार्यलय में जमा कर सकता है. (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
- आवेदक आवेदन पत्र को नगर निगम, जिला पंचायत कार्यलय में भी संपर्क कर जमा कर सकता है.(शहरी क्षेत्र के लिए)
- योजना के लिए आवेदक की उम्र कितनी होनी चाहिए?
आवेदक की उम्र 60 वर्ष पूर्ण होना चाहिए.
निष्कर्ष :- आज के इस पोस्ट में हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना योजना क्या है? इसके लिए आवेदन कैसे किया जाता है. इसमें लगने वाले दस्तावेज एवं इसके लाभ क्या-क्या है. इस योजना के तहत पात्रता क्या है. सभी जानकारी हमने पूर्ण तरीके से बताने की कोशिश की है. मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोस्ट (मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना) अच्छे से समझ में आ ही गया होगा.
फिर भी आपको इस पोस्ट से संबधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं.
और हाँ, इस पोस्ट (मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना) को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें.धन्यवाद.