rashtriya krishi vikas yojana:- भारत सरकार द्वारा किसानो के लिए वर्ष 2007 में शुरू की गई “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” एक कल्याणकारी योजना है. इस योजना के अंतर्गत राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही राज्य के किसानो को प्रोत्साहित कर कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाना है.
तथा इस योजना से कृषि एवं संबध क्षेत्रों के अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित कर कृषि जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्यिकी को ध्यान में रखकर गहन कृषि विकास करने के उद्देश्य से तथा इस राज्य को एक विकासशील राज्य बनाने हेतु इस योजना (“राष्ट्रीय कृषि विकास योजना”) की शुरुआत की है.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि विस्तार एवं संबध को समूर्ण ढंग से सहायता कर कृषि विस्तार को बढ़ावा देना है. ताकि किसानो के आय में जोखिम को कम करके उनके आय में वृद्धि कर सके.
“राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” के तहत राज्य सरकार द्वारा 11वीं योजना के समय राज्यों को 22,408.76 करोड़ रूपये निवेश किया गया था जिसमें से कुछ वृहद श्रेणियां जैसे – फसल विकास, बागवानी, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विपणन एवं फसलोपरांत प्रबंधन, पशुपालंन, डेयरी विकास, मात्स्यिकी, विस्तार आदि में 5768 परियोजनाओं के कार्यन्वयन में 21,586.6 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया था.
योजना का क्रियान्वयन हेतु निवेश को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है:-
- पूर्वोत्तर राज्य केंद्र सरकार से 90% और राज्य सरकार से 10%
- अन्य सभी राज्यों में केंद्र सरकार से 60% तथा राज्य सरकार से 40%
- तथा संघ राज्य क्षेत्र में 100% केन्द्रीय सरकार से
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए पात्रतायें
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सहायता के लिए इसकी पात्रता कृषि तथा इससे सम्बंधित क्षेत्रों के लिए राज्य बजट में प्रदान की गई राशि के नियमानुसार होगी:-
- फसल पालन(बागवानी सहित)
- पशुपालन एवं मत्स्यपालन, डेयरी विकास
- कृषि अनुसन्धान और शिक्षा
- खाद्य भण्डारण और गोदाम
- वृक्षारोपण और कृषि विपणन
- वानिकी एवं वन्यजीवन
- मृदा एवं जल सरंक्षण
- कृषि वित्तीय संस्थाएं
- अन्य कृषि कार्यक्रम और सहयोग
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्या-क्या फायदे हैं?
राष्ट्रिय कृषि विकास योजना के तहत राज्य में कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अनेको कदम उठाये जाते हैं. जैसे कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर उनकी आमदनी में दोगुना बढोत्तरी हो सके. इसी तरह के इसके और भी फायदे नीचे दिए गए है:-
- राज्यों में पोत्साहित करना ताकि कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्रो में सर्वजनिक निवेश को बढाया जा सके
- राज्यों में कृषि एवं संबध योजनायों के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान करना
- यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आवश्यकताएं/फसलों/प्राथमिकताओं को राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाये
- कृषि जलवायुवीय स्थितियों, प्रौद्यिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिला एवं राज्यों हेतु कृषि योजनायें बनाई जाये, यह सुनिश्चित करना
- केन्द्रित कार्यकलापों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अन्तर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना
- कृषि एवं संबध क्षेत्रों में किसानो को अधिकतम लाभ प्रदान करना
- कृषि एवं संबध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र प्रकार से समाधान करके उत्पादन एवं उत्पादकता में परिवर्तान लाना.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु आवेदन
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान या संगठन अपने क्षेत्र में कृषि विकास के लिए सम्बंधित राज्य या जिला प्राधिकरणों को परियोजना प्रस्ताव कर सकतें हैं.
अधिक जानकारी के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ़्तार) या अपने पास के कृषि कार्यलय पर संपर्क कर सकते हैं.
Faqs – For rashtriya krishi vikas yojana
Q. – राष्ट्रिय कृषि विकास योजना किसके लिए है?
A. – राष्ट्रिय कृषि विकास योजना केवल कृषि एवं संबध क्षेत्र के लिए ही है.
Q. – आवेदक के लिए आयु सीमा है?
A. – आवेदक के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है (परन्तु आवेदक नाबालिक नहीं होना चाहिए).
Q. – क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क है?
A. – नहीं, आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क है.
Q. – भुगतान का तरीका क्या है?
A. – इस योजना हेतु मिलने वाले लाभ का भुगतान डीबीटी द्वारा ही किया जायेगा.
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