saur sujala yojana :- सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ किसानों के हित के लिए निकाली गई यह एक सरकारी योजना है. इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए सौर पंप स्थापित कर उनके कृषि भूमि सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है.
राज्य का किसान अपनी खेती में सिचाई के लिए अधिकतर बिजली पर ही निर्भर रहते हैं. जिस कारण से बिजली बिल की खपत बहुत हो जाती है. और समय-समय पर बिजली की कटौती होने के कारण उनके फसल अच्छे से हो नहीं पाते. जिससे फसल उत्पादन में कमी होने के कारण उनके आय में भी कमी हो जाती है फलस्वरूप किसानो को अधिकतर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
इन्ही सब समस्याओं को ध्यान देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण दिवस 01 नवंबर 2016 को सौर सुजला योजना की शुरुआत की.
इस योजना (सौर सुजला योजना) का मुख्य उदेश्य राज्य में उपलब्ध कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने एवं विद्युत् रहित क्षेत्रों में कृषि की सिंचित रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि भूमि में 03 एवं 05 एच.पी. क्षमता के सोलर पंप लगाईं जायेगी. जिससे कृषक विद्युत् की कटौती के बगैर कभी भी अपने खेतों में सिचाई कर सकते हैं.
योजना के तहत पात्र कृषक को कुछ अंशदान भी देना पड़ेगा. बाक़ी सरकार के तरफ से सहायता अनुदान राशि दी जायेगी. सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु हितग्राही द्वारा देय अंशदान राशि का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-
सौर सुजला योजना के तहत हितग्राही अंशदान की राशि
उपरोक्त हितग्राही अंशदान के अतिरिक्त 01 रू. प्रति वॉट की दर से (03 एच.पी. / 3000 वॉट हेतु 3000 रू. एवं 05 एच.पी./4800 वॉट हेतु 4800 रू.) प्रोसेसिंग शुल्क की राशि दिया जाना होता है।
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से स्थापित सोलर पंपों की वारंटी 5 वर्ष तक दी जायेगी. इसके साथ-साथ ही सोलर पंप में कोई टूट-फूट हो जाने, कुछ चोरी हो जाने, या कुछ क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में भी सरकार की तरफ से 5 वर्ष तक की बीमा दी जायेगी.
सौर सुजला योजना के बारे में
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना |
योजना का आरंभ | 01 नवंबर 2016 |
योजना का उद्देश्य | सोलर पंप के सहायता से कृषि उत्पादन में वृद्धि |
लाभार्थी | केवल छत्तीसगढ़ के किसान |
लाभ | सोलर पंप की स्थापना करने से आर्थिक अनुदान सहयता राशि |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन – छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना पोर्टल द्वारा ऑफलाइन – आवेदन पत्र द्वारा |
नोडल एजेंसी | छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) |
How to apply for saur sujala yojana | सौर सुजला योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पंप की स्थापना हेतु कृषक कृषि विभाग या क्रेडा के कार्यलय में आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही ऑनलाइन पोर्टल (creda.co.in) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है. और ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आप पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
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आइये जानते हैं सौर सुजला योजना हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया को :-
ऑनलाइन के माध्यम से
- सबसे पहले आपको सौर सुजला योजना के आधिकारिक वेबसाईट (https://www.creda.in/) पर जाना है.
- पंजीकरण करने के लिए SSY Apply लिंक पर क्लिक कर लेना है.
- मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक सभी दस्ताजों को अपलोड कर देना है.
- उसके बाद आवेदन जमा करने के लिए Ragister बटन पर क्लिक करना है.
- आवेदन जमा होने के बाद अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी और स्थापना स्थल की भी निरक्षण किया जाएगा.
- आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति आपके द्वारा दिए गए मोबाईल नंबर पर मेसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा.
- आपके आवेदन सही पाए जाने की स्थिति में आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा.
ऑफलाइन के माध्यम से
- सौर सुजला योजना के आधिकारिक वेबसाईट (https://www.creda.in/) पर जाना है.
- सौर सुजला योजना आवेदन पत्र पर क्लिक कर आवेदन डाउनलोड कर लेना है.
- सभी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छे से भर लेनी है. और आवश्यक सभी दस्तावेजों को आवेदन के साथ सलंग्न कर लेना है.
- आवेदन पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद आपको निम्नलिखित कार्यलय में जमा कर देना है :-
- कृषि विभाग कार्यालय
- छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) कार्यालय.
- आवेदन जमा होने के बाद उसकी गहनता से जांच की जायेगी साथ में स्थापना स्थल का भी निरक्षण किया जाएगा.
- आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति आपके द्वारा दिए गये मोबाइल नंबर पर मेसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा.
benifit of saur sujala yojana | सौर सुजला योजना का लाभ
सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु हितग्राही को मिलने वाले लाभ वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-
सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर पंप की स्थापना हेतु सामान्य वर्ग के श्रेणी के लिए निम्नलिखित सरकार द्वारा अनुदान निर्धारित की गई है.
सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर पंप की स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के लिए निम्नलिखित सरकार द्वारा अनुदान निर्धारित की गई है.
सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर पंप की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के श्रेणी के लिए निम्नलिखित सरकार द्वारा अनुदान निर्धारित की गई है.
eligibility for saur sujala yojana | सौर सुजला योजना के लिए पात्रता
छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु निम्नलिखित पात्रताएं निर्धारित की गई है :-
- किसान छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए.
- खुद के नाम पर कृषि भूमि होना चाहिए.
- किसान के पास जल का स्त्रोत जैसे :- (बोरवेल, कुवां, नदी/नाला आदि) होना चाहिए.
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required documents for saur sujala yojana | सौर सुजला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु हितग्राही के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी निम्नुसार है :-
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पते का प्रमाण जैसे :- राशन कार्ड या बिजली बिल
- बिजली का बिल
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ दो रंगीन फोटो
- बैंक पासबुक
- स्वयं के नाम की कृषि भूमि
- भूमि संबधित दस्तावेज जैसे :- बी1, खसरा नक्शा आदि.
- जल का स्त्रोत जैसे :- बोरवेल, कुवां, नदी/नाला आदि होना अनिवार्य है.
- प्रोसेसिंग शुल्क की जमा रसीद
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- स्थापना स्थल के फोटोग्राफ आदि.
saur sujala yojana form pdf
सौर सुजला योजना आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण जानकारी
- छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है.
- योजना के तहत 03 एच.पी. एवं 05 एच.पी. की क्षमता के सोलर पंप लगाये जायेंग.
- योजनांतर्गत सोलर पंपों में 05 वर्ष की वारंटी के साथ कुछ चोरी या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में 05 की बिमा भी सरकार के तरफ से दिया जाएगा.
- सौर सुजला योजनांतर्गत 1 लाख सोलर पंप की स्थापना सफलता पूर्वक किया गया है.
- योजना के समस्त कार्यवाहन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CREDA) की है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- सौर सुजला योजना क्या है?
यह एक सरकारी योजना है जो कृषि भूमि में सिंचाई के लिए सौर पंप स्थापित करती है. - सौर सुजला योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य रियायती दरों पर सिंचाई पंप प्रदान कर कृषकों के कृषि भूमि सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है. - सौर सुजला योजना कब शुरू किया गया?
सौर सुजला योजना 01 नवंबर 2016 को शुरू किया गया. - योजना के तहत पात्रता मानदंड क्या है?
योजनांतर्गत पात्रता मानदंड निम्नुसार है :-- कृषक छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए.
- कृषक के अपने नाम पर कृषि भूमि होना चाहिए.
- कृषक के पास कोई जल का स्त्रोत होना चाहिए जैसे – बोरवेल,कुवां, नदी/नाला आदि होना चाहिए.
- क्या इस योजना के लिए क्या अन्य राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए है. - योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
योजनांतर्गत आवश्यक दस्तावेज की जानकारी निम्नुसार है:-- आधार कार्ड
- पते का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पात्र कि छायाप्रति
- कृषि भूमि के कागजात
- कार्यस्थल का मानचित्र
- प्रोसेसिंग शुल्क की जमा रसीद
- आवेदक की तस्वीरें
- बैंक पासबुक
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आदि.
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र कहाँ से डाउनलोड करें ?
आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:-
निष्कर्ष:- छत्तीसगढ़ राज्य कृषि और सिंचाई की भूमि है. सौर सुजला योजना किसानो की भलाई व कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू की गई एक नई योजना है. आज हमने इसी योजना जो कृषक भाइयों के लिए शुरू की गई इस नई योजना सौर सुजला योजना के बारे में विस्तार से पढ़ा. योजना के तहत मिलने वाले लाभ और पात्रता एवं इसमें लगने वाले दस्तावेज सभी की सम्पूर्ण जानकारी हमनें बताने की कोशीश की है.
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोस्ट (सौर सुजला योजना) अच्छे से समझ में आ ही गया होगा. फिर भी आपको इस पोस्ट से संबधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते है. आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा.
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